कोडरमा: नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद एक अप्रैल से लागू सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स वसूली ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. वहीं दूसरी ओर बढ़ोतरी का असर यह हुआ है कि नगर पर्षद के पास रोजाना होने वाला कलेक्शन गिर कर 50 फीसदी तक पहुंच गया है. लोग कम ही संख्या में अब टैक्स जमा करने पहुंच रहे हैं. अभी कई लोगों को नया आदेश समझ में नहीं आ रहा है, तो कई नया रेट देख व सुन कर परेशानी में है.
इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि टैक्स जमा करें, तो कहां से करें. जानकारी के अनुसार, शहर के अधिकतर वार्डों का सर्किल रेट एक बराबर ही निर्धारित है. शहर में आवासीय अपार्टमेंट की बात करें, तो मेन रोड का सर्किल रेट 7020 है, तो वहीं साइड रोड का 5860 रुपये निर्धारित है. वहीं मेन रोड मे स्थित व्यावसायिक अपार्टमेंट का सर्किल रेट 7810 रुपये है, तो वहीं साइड रोड का 6840 रुपये. इसी तरह मेन रोड के पक्के आवासीय भवन का सर्किल रेट 4890 है, तो वहीं साइड रोड का 3900 रुपये.
जबकि मेन रोड के पक्के व्यावसायिक भवन का 7220 रुपये है, तो साइड रोड का 6530 रुपये निर्धारित है. वहीं मेन रोड में स्थित कच्चे मकान का सर्किल रेट 2930 रुपये है, तो साइड रोड का 2360. वहीं मेन रोड के व्यावसायिक कच्चे मकान का सर्किल रेट 6840 है, तो वहीं साइड रोड में स्थित व्यावसायिक कच्चे मकान का 6250 रुपये निर्धारित है. नये नियम के अनुसार, अब इन्हीं सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग धारकों को टैक्स अदा करना होगा.
पूर्व में शहर वासियों से वार्षिक किराया मूल्य का दो प्रतिशत होल्डिंग टैक्स के रूप में लिया जाता था. इसके तहत 0 से 20 फीट सड़क के किनारे स्थित आवासीय भवनों से सालाना 700 रुपया टैक्स के रूप में लिया जाता था. अब सर्किल रेट के आधार पर टैक्स की बात करें, तो एक हजार वर्ग फीट में स्थित मकानों में करीब 2300 रुपया वार्षिक होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी, जो पूर्व के टैक्स से लगभग साढ़े तीन गुना अधिक होगा.
वहीं व्यावसायिक भवनों का वार्षिक होल्डिंग टैक्स आवासीय भवनों से लिये जाने वाले टैक्स से लगभग डेढ़ गुना ज्यादा होगा. इससे व्यावसायिक भवनों व औद्योगिक केंद्र के टैक्स में करीब चार से दस गुना या इससे अधिक की वृद्धि का अनुमान है. सर्किल रेट के आधार पर लागू किये गये होल्डिंग टैक्स की दर के अनुसार पूर्व में जहां ढाई लाख वर्ग फीट की भूमि में स्थित औद्योगिक केंद्र से वार्षिक किराया मूल्य के दो प्रतिशत के अनुसार दो लाख 84 हजार 684 के लगभग का होल्डिंग टैक्स वसूला जाता था, वह अब बढ़ कर 24 लाख 64 हजार 314 रुपये सालाना हो गया है. औद्योगिक केंद्रों के होल्डिंग टैक्स में करीब 700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.