कोडरमा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों करमा निवासी कारू राम, सुधीर राम और छोटू राम को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीनों को एक-एक साल की सजा अतिरिक्त भुगतना होगा. उल्लेखनीय है कि तिलैया थाना क्षेत्र के करमा निवासी अर्जुन राम के दामाद अमित राम की टांगी से मार कर हत्या कर दी गयी थी.
घटना 10 सितंबर 2018 की है. मामले में मृतक के ससुर अर्जुन राम ने करमा निवासी कारू राम, सुधीर राम और छोटू राम को आरोपी बनाते हुए तिलैया थाना में मामला दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों को 302/34 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी.
सुनवाई के दौरान 10 गवाहों के बयान लिये गये. इस दौरान लोक अभियोजक दिनेश चंद्र ने न्यायालय से तीनों आरोपियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता इकरामुल हक ने दलीलें रखी. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी.