लातेहार : दुष्कर्म के आरोपी को आठ वर्षों की कारावास

लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी भठेल नगेशिया को दुष्कर्म का आरोपी पा कर भादवि की धारा 376 के तहत आठ वर्षों का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये की जुर्माना की सजा सुनाया है. मामले के अनुसार महुआडांड़ निवासी एक नाबालिग लड़की को आरोपी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2017 7:38 PM

लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी भठेल नगेशिया को दुष्कर्म का आरोपी पा कर भादवि की धारा 376 के तहत आठ वर्षों का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये की जुर्माना की सजा सुनाया है. मामले के अनुसार महुआडांड़ निवासी एक नाबालिग लड़की को आरोपी ने दुष्कर्म किया था. ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. सत्रवाद संख्या 71/2012 की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप सत्य पाया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुधीर कुमार ने अदालत मे गवाहों को पेश किया. गवाहों एवं पीड़िता ने अदालत में प्राथमिकी का समर्थन किया था. पुलिस ने घटना स्थल से अपराधी का जींस पैंट, चड्डी व चप्पल जब्त किया था.

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