गबन के आरोपी रेंजर पर एफआइआर

गारू (लातेहार) : मनरेगा के साढ़े बारह लाख रुपये गबन करने के आरोप में गारू प्रखंड के बारेसाढ़ रेंज के तत्कालीन रेंजर बद्रीनाथ दास के विरुद्ध गारू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. रेंजर बद्रीनाथ दास फिलवक्त डालटनगंज व्याघ्र परियोजना अंतर्गत कोर एरिया के छिपादोहर पश्चिमी वन क्षेत्र में पदस्थापित हैं. व्याघ्र परियोजना डालटनगंज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:44 PM

गारू (लातेहार) : मनरेगा के साढ़े बारह लाख रुपये गबन करने के आरोप में गारू प्रखंड के बारेसाढ़ रेंज के तत्कालीन रेंजर बद्रीनाथ दास के विरुद्ध गारू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. रेंजर बद्रीनाथ दास फिलवक्त डालटनगंज व्याघ्र परियोजना अंतर्गत कोर एरिया के छिपादोहर पश्चिमी वन क्षेत्र में पदस्थापित हैं.

व्याघ्र परियोजना डालटनगंज बफर क्षेत्र के वन संरक्षक अनिल कुमार मिश्र ने गारू थाने में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कहा है कि बफर क्षेत्र अंतर्गत बारेसाढ़ रेंज में पदस्थापित तत्कालीन रेंजर बद्रीनाथ दास ने मनरेगा के तहत वन रोपण कार्य के वर्ष 2009-10 में साढ़े बारह लाख रुपये का गबन किया है.

मालूम हो कि लातेहार जिला प्रशासन ने वर्ष 2009-10 में वन विभाग को राशि मुहैया करा कर बारेसाढ़ वन क्षेत्र के मंगरा पी एफ में गारू मुख्य पथ के चेतमा, रामसेली सरना धाम, कुजरूम रोड के अलावा झुमरी मंगरा रोड एवं द्वारसेनी घाटी से ललमटिया मुख्य सड़क के किनारे वन रोपण (फलदार पौधे) कार्य किया जाना था.

आरोप है कि तत्कालीन रेंजर बद्रीनाथ दास ने नाम मात्र के पौधे उक्त सड़क के किनारे लगा कर पैसे की बंदरबाट कर ली. जो पौधे लगाये गये उसमें ग्रेबियल भी नहीं लगाया गया.

इस बात का खुलासा महुआडांड़ के तत्कालीन एसडीओ विनोद कुमार चौधरी ने उपायुक्त के निर्देश पर जांच के दौरान किया था. जिसके बाद वन संरक्षक व वादी अनिल कुमार मिश्र ने भी जांच के दौरान इसे सही पाया. इस मामले को अखबार ने कई बार प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

गारू थाना में भादवि की धारा 409 के तहत कांड संख्या 11/13 दर्ज कर गारू थाना पुलिस अनुसंधान करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है. वन संरक्षक अनिल कुमार मिश्र के अनुसार रेंजर को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए विभागीय कार्रवाई की बात कही गयी है.

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