बालूमाथ मॉब लिंचिंग में आठ दोषी, फैसला कल
दो पशु व्यापारी की कर दी गयी थी हत्या लातेहार : लातेहार के बालूमाथ थाना के झाबर गांव में 2016 में उन्मादी भीड़ द्वारा दो पशु व्यापारियों की हत्या कर दी गयी थी. घटना को अंजाम देने के बाद भीड़ ने दोनों के शवों को पेड़ पर लटका दिया था. इस मामले में बुधवार को […]
दो पशु व्यापारी की कर दी गयी थी हत्या
लातेहार : लातेहार के बालूमाथ थाना के झाबर गांव में 2016 में उन्मादी भीड़ द्वारा दो पशु व्यापारियों की हत्या कर दी गयी थी. घटना को अंजाम देने के बाद भीड़ ने दोनों के शवों को पेड़ पर लटका दिया था.
इस मामले में बुधवार को आठ आरोपियों को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रिषिकेश कुमार की अदालत ने हत्या का दोषी पाया. कोर्ट ने दोषी ठहराने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया. इनकी सजा के बिंदु पर 21 दिसंबर को फैसला होगा. उक्त घटना 18 मार्च 2016 सुबह चार बजे खपरेल बर दोसियानी नदी के पास हुई थी. मरनेवाले दोनों पशु व्यापारी मजलूम अंसारी (35), हेरहंज थानांतर्गत नवादा व इम्तियाज खान (12), हेरहंज थानांतर्गत आराहरा गांव के निवासी थे.
इस मामले में बालूमाथ थाना में 42/16-18-03-2016. धारा-302/201/34 आइपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में आठ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.
इन्हें दोषी करार दिया गया
अरुण साव (बालूमाथ)
मनोज कुमार साहू (झाबर)
विशाल तिवारी (झाबर)
सहदेव सोनी, (झाबर)
मिथिलेश प्रसाद साहू, (झाबर)
अवधेश साव (इचाक)
प्रमोद साहू (झाबर)
मनोज साहू (झाबर)