– राजनीतिक दलों को अपने पोस्टर बैनर व होर्डिंग हटाने का निर्देश
आशीष टैगोर, लातेहार
लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में पहली प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन आदर्श चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है. 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्थानों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर व होडिंग को हटाने एवं दीवारों पर लिखे गये स्लोगन को मिटाने का निर्देश दिया गया.
पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने कहा कि चुनाव संबंधित शिकायतें 1950 एवं 100 नंबर पर डायल कर दिया जा सकता है. शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी. जिले में ऐसे एक सौ लोगों को चिन्हित किया गया है जो चुनाव कार्य को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखा जा रहा है.
प्रेस वार्ता में उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लांग, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शिवनंदन बड़ाईक, एपीआरओ नेहा तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित थे.
दो अप्रैल से होगा नामांकन परचा दाखिल
उपायुक्त ने बताया कि दो से नौ अप्रैल तक प्रत्याशियों का नामांकन परचा दाखिल होगा. जबकि 10 अप्रैल को नामांकनों की स्क्रूटनी की जायेगी. 12 अप्रैल को नाम वापस लिया जा सकेगा. मतदान 29 अप्रैल को प्रात: सात से पांच बजे तक होंगे. 23 मई को मतगणना की तिथि निर्धारित की गयी है.
477328 मतदाता करेंगे मतदान
लोकसभा चुनाव में जिले के कुल चार लाख 77 हजार 328 मतदाता मतदान करेंगे. मनिका विधानसभा क्षेत्र में 223106 एवं लातेहार विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 254222 है. कुल मतदाताओं में पुरूषों की संख्या दो लाख 47 हजार 339 एवं महिला मतदाता की संख्या दो लाख 29 हजार 989 है.
जिले में कुल पांच हजार 526 मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे. इनमें पुरुषों की संख्या तीन हजार 237 एवं महिला मतदाताओं की संख्या तीन 237 है. जिले में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 953 है जिसमें मनिका विधान सभा में 599 एवं लातेहार विधानसभा में 354 हैं.
कुल 679 मतदान केंद्र बनाये गये हैं
लातेहार जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र (मनिका व लातेहार) में लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में कुल 679 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. मनिका विधानसभा क्षेत्र में 321 एवं लातेहार विधानसभा क्षेत्र में 358 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. मनिका विधानसभा क्षेत्र के कुल 13 मतदान केंद्र सतबरवा (पलामू) में आता है. लेकिन वहां लातेहार जिला निवार्चन पदाधिकारी के द्वारा चुनाव संपन्न कराये जायेंगे.
हथियार जमा करने का निर्देश
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभी तक जो अनुज्ञप्तिधारी अपना हथियार जमा नहीं कराये हैं उन्हें हथियार जमा कराने का निर्देश दिया गया है. ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है. जिनकी आपराधिक छवि है और उन्हें एक या अधिक हथियार की अनुज्ञप्ति जारी की गयी है. ऐसे लोगों की अनुज्ञप्ति रद्द की जायेगी.
कहा- साइबर सेल का गठन किया गया है, जो सोशल मिडिया पर नजर रखेगी. वाट्सएप्प न्यूज ग्रुपों में भी पेड न्यूज या किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार पर भी नजर रखी जायेगी. वाट्सएप्प नंबर 606159795 पर तत्काल जानकारी दे सकते हैं. सूचना दर्ज होते ही त्वरित कार्रवाई की जायेगी.
दस लाख से उपर के लेन देन की जानकारी बैंकों को देनी होगी
उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी बैकों में दस लाख रुपये से उपर के लेनदेन का ब्यौरा प्रशासन को देने का निर्देश दिया गया है ताकि चुनाव में धन बल के दुरुपयोग को रोका जा सके.
नहीं ली सकेगीं नयी योजनायें
उप विकास आयुक्त सुश्री मिश्रा ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही कोई भी अब किसी नयी योजना की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी. पहले से संचालित योजनायें पूर्वत: चलेंगी. लेकिन वैसी योजनाएं जो स्वीकृत हो गयी है लेकिन आवंटन नहीं मिला है या काम प्रारंभ नहीं हुआ है, उसे चालू नहीं कराया जा सकेगा.
सरकारी वाहनो का नहीं होगा इस्तेमाल
उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वैसे निर्वाचित जन प्रतिनिधि जिन्हें सरकारी वाहन मिली है, उन वाहनों का इस्तेमाल चुनाव के लिए या किसी खास प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकेगा. यहां तक कि किसी रैली या सभा में भी वाहन शामिल नहीं होगा. इस पर कड़ी नजर रखी जायेगी.