आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने जेट्रोफा प्लांटेशन में 7,67,500 रुपये की निकासी तथा प्लांटेशन नहीं करने के आरोपी सत्येंद्र यादव एवं राम प्रवेश यादव की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत स्वीकार करने से इनकार कर दिया. लोक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 12, 2014 8:00 PM

लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने जेट्रोफा प्लांटेशन में 7,67,500 रुपये की निकासी तथा प्लांटेशन नहीं करने के आरोपी सत्येंद्र यादव एवं राम प्रवेश यादव की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत स्वीकार करने से इनकार कर दिया. लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी के अनुसार मनिका थाना कांड संख्या 76/10 के तहत ग्राम विकास सेवा समिति नामक एनजीओ को जिला प्रशासन की ओर से 2007 में 62.5 एकड़ भूमि पर प्लांटेशन का कार्य आवंटित किया गया था. 9,93,375 रुपये की इस योजना में बगैर पूरा काम कराये एनजीओ के अध्यक्ष रामप्रवेश यादव तथा सचिव सत्येंद्र यादव ने 80 प्रतिशत राशि अधिकारियों से मिलीभगत कर निकासी कर ली थी. योजना स्थल मनिका प्रखंड के माइल एवं दुंदु ग्राम में जब उपायुक्त ने जांच की, तब मामले का उदभेदन हुआ. तत्कालीन उपायुक्त राहुल कुमार पुरवार ने उक्त एनजीओ कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पीडीआर एक्ट के तहत राशि वसूल करने का आदेश दिया था.

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