लातेहार : उपभोक्ता फोरम लातेहार के चेयरमैन मो नोमान अली एवं मेंबर रेणुबाला सिंह ने प्रधान डाकघर लातेहार को पांच हजार रुपये हर्जाना सहित मनीआर्डर की राशि सूद के साथ वापस करने का आदेश दिया है.
मालूम हो कि आवेदक वरीय अधिवक्ता दयाशंकर प्रसाद ने 2011 में गुड़गांव में रहनेवाली अपनी पुत्री को बतौर उपहार दो हजार पांच सौ रुपये ई. मनी आर्डर किया था. महीनों उक्त राशि के नहीं मिलने पर श्री प्रसाद ने 22.09.2011 को उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया.
दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही एवं दलील सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को डाकघर को दोषी पाते हुए आवेदक को तत्काल ई मनी आर्डर भेजने की तिथि से भुगतान की तिथि तक आठ प्रतिशत सूद तथा असंतोष सेवा के लिए पांच हजार रुपये हर्जाना 30 दिन के अंदर देने का फैसला सुनाया है.
आवेदक के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि 30 दिन के भीतर उक्त राशि का भुगतान नहीं होने पर आठ प्रतिशत अतिरिक्त सूद देने का भी आदेश निर्गत हुआ है.