शिविर में दी गयी कानून की जानकारी

लातेहार. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शहर के संत जेवियर्स एकेडमी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. अधिवक्ता अनिल कुमार ठाकुर ने कहा कि कानून की बुनियादी जानकारी हर किसी के लिए आवश्यक है. सरकार द्वारा बाल श्रम एवं बाल विवाह रोकने के लिए कई कानून बनाये गये हैं. उन्होंने उपस्थित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2015 6:04 PM

लातेहार. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शहर के संत जेवियर्स एकेडमी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. अधिवक्ता अनिल कुमार ठाकुर ने कहा कि कानून की बुनियादी जानकारी हर किसी के लिए आवश्यक है. सरकार द्वारा बाल श्रम एवं बाल विवाह रोकने के लिए कई कानून बनाये गये हैं. उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार कानून की जानकारी दी. प्राधिकार द्वारा ही राजकीय बालक उवि में आयोजित दूसरे विधिक जागरूकता शिविर में अधिवक्ता बनवारी प्रसाद ने कहा कि बाल मजदूरी अपराध है. सरकार द्वारा छह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है. उन्होंने लोगों से आसपास के अनामांकित बच्चों का दाखिला विद्यालय मंे कराने की अपील की. मौके पर प्राचार्य अर्जुन सिंह, प्रीति भारती, फादर सेलेस्टिंग डुंगडुंग एवं प्राधिकार के सहायक चंदन कुमार आदि उपस्थित थे.

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