कुमुदनी को कोर्ट ने आरोपी ठहराया

लातेहार : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्रा की अदालत ने चंदवा थाना कांड संख्या 01/15 के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक करुणा सिंह तथा पुलिस निरीक्षक बालूमाथ पर गलत पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोपी ठहराया है. श्री मिश्रा की अदालत ने उक्त मामले में कुमुदनी डुंगडुंग को आरोपी बनाने का आदेश पारित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2016 2:42 AM

लातेहार : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्रा की अदालत ने चंदवा थाना कांड संख्या 01/15 के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक करुणा सिंह तथा पुलिस निरीक्षक बालूमाथ पर गलत पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोपी ठहराया है. श्री मिश्रा की अदालत ने उक्त मामले में कुमुदनी डुंगडुंग को आरोपी बनाने का आदेश पारित किया है.

क्या है मामला: चंदवा निवासी गणेश कुमार साव ने गुमला जिला के रायटोली बसिया ग्राम निवासी कुमुदनी डुंगडुंग पर भयादोहन करने व एक पति के रहते झूठ बोल कर दूसरा विवाह करने का आरोप लगा कर एक शिकायतवाद संख्या 331/13 अदालत में दायर कराया था.

उक्त वाद को अदालत के आदेश पर चंदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अनुसंधानकर्ता ने उक्त मामले की जांच कर मामले को असत्य ठहराया था तथा पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त कर आरोप पत्र संख्या 78/15 दिनांक 18.05.2015 अदालत में समर्पित करके शिकायतकर्त्ता गणेश कुमार साव पर झूठा मुकदमा करने का अभियोग चलाने की अनुमति मांगी थी. अदालत ने अनुसंधान प्रतिवेदन में शिकायतवाद में दायर मामला सत्य पाया तथा स्वत: संज्ञान लेते हुए अभियुक्त कुमुदनी डुंगडुंग के खिलाफ भादवि की धारा 467, 468,471,406,420,494 के तहत सम्मन जारी किया है.

मामले के अनुसार शिकायतकर्त्ता को अभियुक्त ने कुंवारी बता कर कोर्ट मैरेज किया था. तीन लाख रुपये नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए देने का दबाव बनाया था. शिकायतकर्ता गणेश कुमार साव ने जब राशि देने में असमर्थता जतायी, तो अभियुक्त कुमुदनी डुंगडुंग ने उसे झूठा केस में फसांने की धमकी दी. तब उन्होने अदालत में शिकायतवाद दायर कराया था.