लोगों को कानून की बुनियादी जानकारी होनी ही चाहिए

विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन शिक्षा का अधिकार कानून में छह से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था लातेहार : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में एसजीआरएस एकेडमी (सोमेश्वरी मंदिर के पास) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसमें अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीयूष श्रीवास्तव ने कहा कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2016 7:56 AM

विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

शिक्षा का अधिकार कानून में छह से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था

लातेहार : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में एसजीआरएस एकेडमी (सोमेश्वरी मंदिर के पास) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसमें अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीयूष श्रीवास्तव ने कहा कि हमें अपने हक एवं अधिकार की रक्षा के लिए कानून की बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है. शिक्षा का अधिकार कानून की जानकारी देते हुए कहा कि इस कानून में छह से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है.

मौके पर एसडीजेएम संदीप नितिश बाड़ा ने झारखंड पीड़ित प्रतिकार योजना, घरेलू हिंसा, गर्भधारण पूर्व लिंग चयन निषेध कानूनों की चर्चा की. मौके पर अधिवक्ता मिथिलेश कुमार ने महिलाओं की ट्रैफिकिंग के संबंध में जानकारी दी.

इस अवसर पर अधिवक्ता अनिल कुमार ठाकुर व लाल जन्मेजय नाथ शाहदेव ने भी कानून की बुनियादी जानकारी दी और कहा हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना होगा. उन्होंने किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्राधिकार में आवेदन देने की अपील की. मंच का संचालन संस्थान के निदेशक मनीष कुमार ने किया.

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