पत्नी के हत्यारे को 10 वर्ष का कारावास

लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने दहेज के खातिर पत्नी की हत्या करने के आरोपी इदुल खान को 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. सुनवाई के उपरांत श्री वैश्य की अदालत ने आरोप सत्य पाया. मालूम हो कि सदर थाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 29, 2016 7:10 AM
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने दहेज के खातिर पत्नी की हत्या करने के आरोपी इदुल खान को 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. सुनवाई के उपरांत श्री वैश्य की अदालत ने आरोप सत्य पाया.
मालूम हो कि सदर थाना क्षेत्र के कोढ़ांस ग्राम की रहने वाली रैमूल बीबी की पति इदुल खान ने दहेज के लिए 23 जनवरी 2012 को हत्या कर दी थी. उस पर रैमूल बीबी पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगाने का आरोप था. अभियोजन पदाधिकारी सुदर्शन मांझी ने घटना के समर्थन में 11 गवाहों को अदालत में पेश किया था जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाहों को पेश किया था. अदालत ने जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा मुकर्र की.

Next Article

Exit mobile version