लातेहार. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार एवं विभागीय आदेश पर उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर शुक्रवार को प्रखंड के कई होटलों, ढाबों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान बजरंग होटल व डीही मुरूप से एक-एक बाल श्रमिक मुक्त कराया गया. उक्त नियोजक के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की कार्रवाई की जा रही है. सभी नियोजकों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत सूचना प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया. निरीक्षण के दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, श्रम कार्यालय कर्मी रंजीत कुमार, अशोक विश्वकर्मा, वेदिक सोसाइटी के प्रेम प्रकाश एवं चाइल्डलाइन के मुक्ति प्रकाश खलखो मौजूद थे.
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