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चेक बाउंस मामले में जुर्माना और सजा हुई

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने बड़की चांपी कुड़ू लोहरदगा निवासी मनोज साहू को चेक बाउंस के एक मामले में नौ माह की कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा देने की सजा सुनाई है

लातेहार. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने बड़की चांपी कुड़ू लोहरदगा निवासी मनोज साहू को चेक बाउंस के एक मामले में नौ माह की कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा देने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मनोज साहू (पिता पूरन प्रसाद) पर कोमर बालूमाथ निवासी राजू कुमार सिंह ने वर्ष 2021 में न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि मनोज साहू ने राजू कुमार सिंह से वर्ष 2019 में 5,33,608 रुपया का कोयला लिया था. जिसके भुगतान के एवज में 4,83,000 रुपया का चार चेक राजू कुमार सिंह को दिया था, जो बैंक में बाउंस हो गया था. मजबूरन राजू कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था. जिनकी ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार उपाध्याय ने पैरवी की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में उक्त आदेश पारित किया है.

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