चेक बाउंस के मामले में छह माह का कारावास व जुर्माना
जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है.
लातेहार. अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार की अदालत ने बरवाडीह थाना क्षेत्र के कुसूमठूठा मुहल्ला निवासी विकास कुमार सोनी को चेक बाउंस के एक मामले में छह माह के कारावास व 1,90,349 रुपया जुर्माना भुगतान करने का आदेश पारित किया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. जानकारी के अनुसार बरवाडीह बाजार निवासी बलराम कुमार गुप्ता ने विकास कुमार सोनी के खिलाफ वर्ष 2023 में न्यायालय में एक परिवाद संख्या 209-23 दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि विकास कुमार सोनी ने बलराम कुमार गुप्ता से 1़ 70 लाख रुपया दो माह के लिए उधार लिया था. दो माह के बाद विकास कुमार सोनी ने उधार लिये गये रुपये बाबत एक चेक बलराम कुमार गुप्ता को दिया था, जिसका भुगतान नही हो पाया था. बैंक ने श्री सोनी के खाता में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण श्री गुप्ता को एक प्रमाण पत्र देते हुए चेक वापस कर दिया था. इसी मामले को लेकर श्री गुप्ता ने न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विकास कुमार सोनी को दोषी पाते हुए उक्त सजा का आदेश पारित किया है. बलराम गुप्ता की ओर से अधिवक्ता विक्रांत कुमार सिंह ने पैरवी की.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है