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दहेज हत्या के आरोपी पति व ससुर को आजीवन सश्रम कारावास

षडयंत्र रच दहेज के लिए विवाहिता की हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी पति व ससुर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई़

कोडरमा : षडयंत्र रच दहेज के लिए विवाहिता की हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी पति व ससुर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई़ अदालत ने पति बंटी साव व ससुर शुकर साव स्थायी निवासी कटाहडीह जयनगर वर्तमान निवासी तीन नंबर कॉलोनी आम बागान, रेलवे फाटक आसनसोल पश्चिम बंगाल को 302 एवं 201 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई़ साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2022 का है़ अदालत में एसटी 126/23 के तहत मामले की सुनवाई हुई़ अदालत में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने किया़ इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया़ लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश मोदी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़

हत्या कर जवाहर घाट में फेंक दिया था शव

एक अगस्त 2022 को चंदवारा थाना के चौकीदार महेंद्र यादव को सूचना मिली थी कि जवाहर घाटी में एक अज्ञात लड़की का शव पड़ा है़ इसकी सूचना पर थाना प्रभारी को सूचना देते हुए वे घटनास्थल गए़ वहां पहुंच तो देखा कि जवाहर घाटी में बन रहे नए पुल के नीचे एक अज्ञात लड़की का लाश पड़ा हुआ है़ जिसका दोनों हाथ दुपट्टा से बंधा हुआ है और मुंह में कपड़ा डाला हुआ है़ शरीर पर चोट के निशान भी हैं इससे प्रतीत होता है की लड़की के साथ मारपीट कर हत्या कर शव छुपाने के उद्देश्य से घाटी में फेंक दिया गया है़ इसे लेकर चौकीदार द्वारा थाना में एक मामला दर्ज कराया गया था़

ढाई माह बाद पिता ने थाना में फोटो देख की थी पहचान

बताया जाता है कि घटना के ढाई माह बाद मृतका के पिता ने चंदवारा थाना में बेटी की तस्वीर देख उसकी पहचान की थी़ अपनी पुत्री की हत्या की बात से पहले वे अनभिज्ञ थे़ मामला जानने के बाद मृतका के पिता महादेव साव ने चंदवारा थाना में आवेदन देकर थाना कांड संख्या 59/22 दर्ज कराया था़ आवेदन में उन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री की शादी वर्ष 2009 में बंटी साव पिता शुकर साव के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी़ कुछ दिनों तक वह ससुराल में ठीक से रही़ इसके बाद उसे ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा़ पंचायत भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ़ इसी बीच उसे एक पुत्री व दो पुत्र हुआ़ जब हम लोग छठ करने का प्रोग्राम बनाएं तो मेरी छोटी बेटी ने बताया कि आप छठ कैसे करेंगे बड़ी बेटी की तो हत्या हो गई है़ गांव की एक महिला द्वारा बताया गया कि आपकी पुत्री की हत्या कर दी गई है़ यह जानकारी मिलने के बाद वे लोग तुरंत अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचे और पूछताछ किया तो उसके दामाद ने बताया कि आपकी पुत्री की हत्या कर जवाहर घाटी में फेंक दिए हैं आपको जो करना है कर लीजिए़ इसके बाद हम लोग चंदवारा थाना पहुंचे़ वहां पर मेरी पुत्री की फोटो दिखाई गई जिसे हम लोगों ने पहचाना़

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