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झारखंड: पीएम आवास का पैसा लेकर घर नहीं बनवाया, लटकी जब्ती-कुर्की की कार्रवाई की तलवार

बीडीओ ने बताया कि बार-बार कहने के बावजूद आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों की सूची तैयार कर पहले उजला नोटिस फिर बाद लाल नोटिस भेजा गया. इसके बावजूद लाभुकों के द्वारा आवास पूरा नहीं किया गया. लाभुकों के खिलाफ कुर्की-जब्ती की भी कार्रवाई हो सकती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 31, 2022 5:05 PM
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लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के 15 लाभुकों पर प्रमाण पत्र केस (सर्टिफिकेट केस) दर्ज कराने की तैयारी पूरी कर ली गयी है. सभी 15 लाभुकों पर आगामी पांच जनवरी को केस दर्ज कराया जायेगा. दरअसल, इन लोगों ने योजना के तहत पूरे पैसे ले लिये, लेकिन अब तक आवास निर्माण का काम पूरा नहीं करवाया है.

6 लोगों पर दर्ज होगा सर्टिफिकेट केस : बीडीओ

जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रखंड प्रशासन के कई नोटिस के बावजूद जब इन्होंने मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया, तो अब प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) 6 लोगों पर प्रमाण पत्र केस (सर्टिफिकेट केस) दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं.

पीएम आवास योजना के तहत चार साल पहले मिला पैसा

इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इन लोगों को चार वर्ष पूर्व ही पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण करने के लिए राशि मिली थी, लेकिन अब तक इनका मकान पूरा नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर मकान नहीं बनाने वाले लाभुकों की खैर नहीं है.

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नीलाम पत्र दायर करने की प्रक्रिया शुरू

उन्होंने कहा कि वैसे लाभुक, जिन्होंने व्हाइट नोटिस एवं रेड नोटिस देने के बावजूद आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया है, उनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि आवास पूर्ण कराने के लिए वे खुद लगातार लाभुकों के घर-घर जाकर आवास पूर्ण कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैैं. इसके बावजूद भी सैकड़ो लाभुकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है.

आवास का निर्माण पूरा नहीं करने वालों की लिस्ट तैयार

बीडीओ ने बताया कि बार-बार कहने के बावजूद आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों की सूची तैयार कर पहले उजला नोटिस फिर बाद लाल नोटिस भेजा गया. इसके बावजूद लाभुकों के द्वारा आवास पूरा नहीं किया गया. ऐसे में इनके खिलाफ प्रमाण पत्र का केस दर्ज कराया गया है. अगर जल्द इन लोगों ने मकान नहीं बनवाये, तो प्रशासन के जरिये राशि वापस लेने की कार्रवाई होगी.

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हो सकती है कुर्की-जब्ती की कार्रवाई

इस स्थिति में लाभुकों के खिलाफ कुर्की-जब्ती की भी कार्रवाई हो सकती है. सर्टिफिकेट केस भौरों की कमला देवी, जनार्दन महतो, नदो उरांव, लक्ष्मी देवी, उर्मिला देवी, मसमानो के जेरका उरांव, मेरी देवी, झिको के लोकनाथ महली, सोहरा देवी, उदरंगी की मंगिया उरांव, जमगाई के दिनेश भगत, टोटो के बुधराम उरांव, बलसोता की जमीला बीबी, बड़ागाई की मुनेश्वरी देवी, ख्वास खिजरी की मगिया उरांव पर किया जायेगा.

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