लोहरदगा : गबन के आरोपी जेई को पांच वर्ष की सजा
लोहरदगा : सीजेएम राजकुमार मिश्रा की अदालत ने सरकारी राशि के गबन के मामले में कनीय अभियंता राजेश्वर सिंह को पांच साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. राजेश्वर सिंह पर 92 लाख रुपये के गबन का आरोप है. इसे सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया है. इसे […]
लोहरदगा : सीजेएम राजकुमार मिश्रा की अदालत ने सरकारी राशि के गबन के मामले में कनीय अभियंता राजेश्वर सिंह को पांच साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. राजेश्वर सिंह पर 92 लाख रुपये के गबन का आरोप है. इसे सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया है. इसे लेकर सदर थाना में कांड संख्या 37/12 के तहत मामला दर्ज है.
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