लोहरदगा में ललित उरांव स्टेडियम में की जायेगी पटाखों की बिक्री : एसडीएम

गोपी कुंवर@लोहरदगा दिवाली के अवसर पर पटाखा बिक्री से संबधित बैठक विकास भवन में अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति झा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति झा ने कहा कि दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान शहर के पटाखा बिक्री करने वाले दुकान दारों को यह निर्देश दिया गया है कि वे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 3, 2018 10:30 PM

गोपी कुंवर@लोहरदगा

दिवाली के अवसर पर पटाखा बिक्री से संबधित बैठक विकास भवन में अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति झा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति झा ने कहा कि दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान शहर के पटाखा बिक्री करने वाले दुकान दारों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ललित नारायण स्टेडियम में इसकी बिक्री करेंगे.

किसी भी परिस्थिति में निजी भवन, दुकान के बाहर, नाली के उपर, फुटपाथ, सरकारी भूमि, गलियों, संकीर्ण बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों के साथ-साथ खुलेआम बिक्री कार्य नहीं करेंगे. दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान बिक्री के लिए लाये गये पटाखों का एक स्‍टॉक पंजी का संधारण करेंगे. जिसमें पटाखा कहां से तथा कितनी मात्रा में लाया गया इसका विवरण होगा. इससे संबंधित विवरणी जांच के दौरान प्रस्तुत करेंगे.

उन्होंने कहा कि पटाखों का भंडारण निवास गृह या भीड़भाड़ वाले स्थानों में नहीं किया जाए. बिक्रेता अपने बिक्री स्थल पर पर्याप्त बालू भरे बोरे, पानी भरा ड्रम, छोटी बाल्टी निश्चित रूप से रखें. अधिक आवाज वाले पटाखों की बिक्री नहीं करेगें.

उन्होंने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया कि पटाखा आदि का क्रय किसी रजिस्टर्ड फार्म से ही करें. रॉकेट जैसे आकाश में छोड़े जाने वाले पटाखों की बिक्री नहीं करेंगे. प्रतिबंधित क्षेत्र मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, अस्पताल, सरकारी स्वामित्व वाले भवन-भूमि एवं संवेदनशील थाना क्षेत्र से पच्चास मीटर के बाहर पटाखा फोड़ना है. बिक्रेता अग्निशामन पदाधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लें.

कहा गया कि विदेशी, गैरकानूनी तरीके से आयातित पटाखे तथा प्रतिबंधित पटाखे की बिक्री नहीं करेंगे. पर्यावरण संरक्षण नियामावली 1986 के अन्तर्गत बिक्री किये जाने वाले पटाखों की ध्वणी स्तर की सीमा 125 डिसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए. दुकानदारों को निर्देश दिया जाता है कि नाबालिक बच्चे एवं बूढ़े को बिक्री कार्य स्थल पर न रखें.

सर्वोच्च न्यायालय नयी दिल्ली के पारित आदेशानुसार रात्रि आठ बजे से रात्रि दस बजे के बीच में ही पटाखा फोड़ना है. बैठक में एसडीपीओ अरविंद कुमार वर्मा, लोहरदगा अंचल अधिकारी एवं लाइसेंस पटाखा दुकान धारी उपस्थित थे.

Next Article

Exit mobile version