धोखाधड़ी करनेवाले की सजा बरकरार

लोहरदगा : डीजे प्रथम श्रेणी लोहरदगा अनिल कुमार सिंह की अदालत ने फारुख खान की अपील खारिज कर दी है. तत्कालीन सीजेएम ने सदर अस्पताल के सामने संचालित शानिया एक्सरे और पैथोलॉजी लैब के संचालक फारुख खान उर्फ बबलू खान को धोखाधड़ी के मामले में एक वर्ष की सजा सुनायी थी. साथ ही शिकायकर्ता मो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 17, 2014 3:16 AM

लोहरदगा : डीजे प्रथम श्रेणी लोहरदगा अनिल कुमार सिंह की अदालत ने फारुख खान की अपील खारिज कर दी है. तत्कालीन सीजेएम ने सदर अस्पताल के सामने संचालित शानिया एक्सरे और पैथोलॉजी लैब के संचालक फारुख खान उर्फ बबलू खान को धोखाधड़ी के मामले में एक वर्ष की सजा सुनायी थी. साथ ही शिकायकर्ता मो नईमुदीन अंसारी को 2 लाख 63 हजार रुपये वापस करने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ फारुख ने पीडीजे वन के यहां अपील दायर की थी.

जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया. 27 जुलाई 2012 को फारुख के विरूद्ध सीजेएम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले को बरकरार रखा गया. शिकायतकर्ता नईमुदीन अंसारी से 2006 में राशि अज्रेंटली कर्ज के रुप में लिया था. यह राशि चार महीने में वापस करना था. फारुख ने शिकायतकर्ता के नाम पर यूबीआइ लोहरदगा से जारी उक्त राशि का चेक दिया था. राशि न होने के कारण चेक बाउंस कर गया था. इसके बाद नईमुदीन ने कोर्ट का सहारा लिया. फारुख 10 मई से 5 जुलाई 2010 तक इस मामले में मंडल कारा में बंद रहा.