लोहरदगा : लोहरदगा जिले में शांति व्यवस्था/विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोहरदगा जिला मुख्यालय में निर्गत आदेश के माध्यम से संपूर्ण लोहरदगा जिला क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू हो गयी है. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत एवं विधि व्यवस्था के वर्तमान स्थिति की समीक्षा के पश्चात संपूर्ण लोहरदगा जिला क्षेत्र में एक फरवरी दिन शनिवार को सुबह बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर दो बजे से शाम 5.30 बजे शाम तक उक्त निर्गत निषेधाज्ञा में ढील दी गयी है.
इस दौरान आवश्यक सामग्रियां जैसे – दवाई, राशन/खाद्य सामग्रियां इत्यादि की दुकाने खुली रहेंगी. उक्त अवधि में सभी सरकारी कार्यालय सरकारी कार्य हेतु खुले रहेंगे. साथ ही प्रखंड स्थित धान क्रय केंद्र निषेधाज्ञा में ढील की अवधि में खुले रहेंगे. इस दौरान शनिवार से स्कूल और कॉलेजों को खोले रखने का अनुमति दी गयी है.
निषेधाज्ञा में ढील की अन्य शर्तें :
1. जिन लोगों द्वारा अपने-अपने घरों में सरस्वती पूजा कियो गये हों, वे सुबह नौ बजे से सुबह 11 बजे तक संबंधित थाने को पूर्व में सूचित करते हुए पारंपरिक स्थलों पर विसर्जन का कार्य कर सकते हैं.
2. मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार का नारा एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा.
3. मूर्ति विसर्जन कार्य में एक साथ चार से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे एवं विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग करेंगे.
4. निषेधाज्ञा में ढील की अवधि में सभी धर्मों के लोग अपने-अपने धर्म स्थलों पर अपनी धार्मिक कार्य बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किये कर सकते हैं.