5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में लोहरदगा के इंदर उरांव को फांसी की सजा
Jharkhand Crime News: झारखंड के लोहरदगा जिले में शुक्रवार को एक शख्स को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. उस पर दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने का आरोप था.
Jharkhand Crime News: झारखंड की राजधानी रांची से सटे लोहरदगा जिले में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. जिस शख्स को यह सजा सुनाई गई है, उसका नाम इंदर उरांव है. लोहरदगा के एडीजे-1 अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. घटना जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के आर्या गांव में हुई थी.
मृत्युपर्यंत सश्रम आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना भी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. अभियुक्त इंदर उरांव (25) पिता लक्षण उरांव अरेया निवासी को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा दी गई है. इतना ही नहीं, मृत्युपर्यंत सश्रम आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है. 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
24 दिसंबर 2022 को गला दबाकर की थी 5 वर्ष की बच्ची की हत्या
24 दिसंबर 2022 को दोपहर 3:00 बजे अरेया गांव में एक छोटी बच्ची सहेलियों के साथ खेल रही थी. इसी बीच इंदर उरांव वहां पहुंचा और छोटे-छोटे बच्चों को 5-5 रुपए देकर चॉकलेट खरीदने भेज दिया. एक छोटी बच्ची को 50 रुपए देकर अपने साथ घूमने ले गया. बच्ची की मां अपनी बेटी को ढूंढ़ रही थी. इसी दौरान उसे इंदर दिखा. महिला ने इंदर से पूछा कि उसकी बेटी कहां है.
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गला दबकर बच्ची की मां को भी मारने का किया था प्रयास
बच्ची की मां का सवाल सुनकर इंदर घबरा गया और वहां से भागने लगा. महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया. हाथ छुड़ाने के उद्देश्य से इंदर उरांव ने गला दबाकर महिला को मारने का प्रयास किया. इसी बीच, भीड़ जमा हो गई. कुछ लोगों ने बताया कि इंदर उरांव बच्ची के साथ घूम रहा था.
बच्ची के शव को बोरे से ढककर उस पर लगा दिये गेंदा फूल के पौधे
ग्रामीणों ने कड़ाई से पूछा, तो इंदर ने बताया कि एक घर के पीछे वह बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था. बच्ची रोने लगी, तो उसने गला दबकर उसकी हत्या कर दी. गेंदा फूल के पौधे के पास उसे लिटाकर बोरे से ढक दिया, ताकि किसी को कुछ पता न चले. ग्रामीणों ने वहां जाकर देखा, तो पाया कि बच्ची के शव को बोरे से ढकर उस पर गेंदे के फूल का पौधा लगा है.
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इंदर उरांव पर अपनी दादी की हत्या का है आरोप
बच्ची की मां ने बताया कि इंदर उरांव अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है. इसके पहले उसने अपनी दादी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. बगरू थाना में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था. न्यायालय ने पूरे मामले में सुनवाई करने के बाद दोषी को फांसी की सजा सुनाई.
बच्ची के परिजन बोले- ऐसा कृत्य करने वालों के लिए सजा एक सबक
सरकार की तरफ से लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बहस की. बचाव पक्ष की ओर से नारायण साहू ने दलीलें रखीं. न्यायालय के इस फैसले के बाद बच्ची के परिजनों ने कहा कि बच्ची तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इस सजा से वैसे लोगों को एक सबक मिलेगा, जो ऐसा कुकृत्य करते हैं.
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