पॉपुलर फ्रंट का केस लड़ने से अधिवक्ताओं का इनकार
पाकुड़ : व्यवहार न्यायालय पाकुड़ के अधिवक्ताओं ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का केस लड़ने से इनकार कर दिया है. जानकारी के मुताबिक पांच जुलाई को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले भाजपा नेता हिसाबी राय के व्हाट्सएप्प से आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने व स्थानीय पुलिस द्वारा क्लीन चिट देने के विरोध में रैली […]
पाकुड़ : व्यवहार न्यायालय पाकुड़ के अधिवक्ताओं ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का केस लड़ने से इनकार कर दिया है. जानकारी के मुताबिक पांच जुलाई को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले भाजपा नेता हिसाबी राय के व्हाट्सएप्प से आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने व स्थानीय पुलिस द्वारा क्लीन चिट देने के विरोध में रैली निकाली गयी थी. नगर थाना के समीप प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच लाठीचार्ज व नोंक-झोंक भी हुई थी. इस मामले में पुलिस की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुल 43 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
पॉपुलर फ्रंट का केस…
जबकि कई अज्ञात सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंद्रपाड़ा निवासी अबैदुर रहमान ने सीजेएम पाकुड़ के न्यायालय में परिवाद संख्या 281/17 दिनांक 13.11.2017 के तहत परिवाद दायर किया था. इसमें एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल, पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी इंदु शेखर झा व मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी लव कुमार के विरुद्ध जबरन थाना के दो सेल में आवश्यकता से अधिक लोगों को रखकर मारपीट किये जाने सहित अन्य आरोप लगाया था. इसी मामले को लेकर कोलकाता व पुणे से केस की पैरवी को लेकर दो अधिवक्ता मंगलवार को सीजेएम के समक्ष आये थे.
सूत्रों के मुताबिक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पहचान को लेकर स्थानीय बार एसोसियेशन से जुड़े अधिवक्ता द्वारा पैरवी करने की बात कही. इसके बाद अबैदुर रहमान ने पाकुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिख कर पाकुड़ कोर्ट के अधिवक्ता की मांग की. इस पर अध्यक्ष मो मोहिउद्दीन ने यह कहकर केस की पैरवी स्थानीय वकील द्वारा नहीं किये जाने की बात कही कि मामला दूसरे तरह का है और कोई भी स्थानीय अधिवक्ता इसकी पैरवी नहीं करना चाहते हैं.
क्या है मामला
भाजपा नेता को पुलिस द्वारा क्लीन चिट के विरोध में निकाली थी रैली
प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच झड़प के बाद हुई थी कई गिरफ्तारी
पीएफआई ने एसपी, इंस्पेक्टर व अन्य पर दर्ज कराया था परिवाद
अलग तरह का है मामला
मामले को लेकर स्थानीय वकील से पैरवी कराने के लिए संघ को परिवादी द्वारा आवेदन दिया गया था, परंतु मामला अलग तरीके का होने के कारण किसी अधिवक्ता ने इसकी पैरवी करने की जिम्मेदारी नहीं ली है.
मो मोहिउद्दीन, अध्यक्ष बार एसोसिएशन, पाकुड़