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पाकुड़ में बसंत सोरेन से जुड़ी कंपनी ने अवैध खनन कर 12.5 करोड़ का पत्थर निकाल लिया, डीसी ने पकड़ी गड़बड़ी
शकील अख्तर/मनोज सिंह रांची : बसंत सोरेन की साझेदारीवाली मेसर्स ग्रेंड्स माइनिंग नामक कंपनी ने अवैध खनन कर 12.50 करोड़ रुपये मूल्य का पत्थर निकाला है. इस कंपनी से अपने लीज क्षेत्र से सटे हुए इलाके मेें अवैध खनन किया है. साथ ही अपने लीज क्षेत्र में किये गये वास्तविक खनन को भी छिपाया है. […]
शकील अख्तर/मनोज सिंह
रांची : बसंत सोरेन की साझेदारीवाली मेसर्स ग्रेंड्स माइनिंग नामक कंपनी ने अवैध खनन कर 12.50 करोड़ रुपये मूल्य का पत्थर निकाला है. इस कंपनी से अपने लीज क्षेत्र से सटे हुए इलाके मेें अवैध खनन किया है. साथ ही अपने लीज क्षेत्र में किये गये वास्तविक खनन को भी छिपाया है.
पाकुड़ के उपायुक्त दिलीप कुमार झा द्वारा की गयी जांच में इस मामले के पकड़ में आने के बाद रॉयल्टी और दंड के रूप में 14.05 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है.
सरकार काे गलत ब्याेरा दिया : पाकुड़ में मेसर्स ग्रेंड्स माइनिंग द्वारा अवैध खनन की शिकायत मिलने पर उपायुक्त ने मामले की जांच करायी.
किसी लीजधारी द्वारा अवैध खनन के मामले की जांच के लिए खनन पट्टा क्षेत्र की मापी करायी गयी. कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में करायी गयी मापी के दौरान यह पाया गया कि इस कंपनी ने खनन पट्टा क्षेत्र से सटे इलाकों में अवैध खनन कर 77.05 लाख घन फुट पत्थर निकाला है. इसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपये आंकी गयी है.
अवैध खनन के अलावा लीजधारी ने अपने खनन पट्टा क्षेत्र में थोड़ा बहुत खनन किया है. साथ ही वैध खनन से निकाले गये पत्थरों का गलत ब्योरा सरकार को दिया है और रॉयल्टी की चोरी की है. उपायुक्त के निर्देश पर इस कंपनी के चारों खनन पट्टा क्षेत्र की जांच की गयी.
इसमें पाया गया कि कंपनी को पाकुड़िया अंचल के गोलपुर मौजा में कुल 104.52 एकड़ पर खनन के लिए चार खनन पट्टा दिया गया है. हालांकि कंपनी ने इसमें से सिर्फ 4.66 एकड़ पर ही खनन कर पत्थर निकाला है.
मामले की विस्तृत जांच के बाद लघु खनिज समानुदान नियमावली 2007 की धारा 54(6) के तहत खनिजों का मूल्य निर्धारित किया गया और धारा 42(1) में निहित प्रावधानों के तहत लीज शर्तों के उल्लंघन के आरोप में दो हजार रुपये प्रति माह की दर से दंड की राशि निर्धारित की गयी. इसके बाद चार अलग-अलग खनन पट्टा क्षेत्र काे चार नोटिस जारी कर खनिजों के मूल्य और दंड के रूप में कुल 14.05 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दिया गया है. साथ ही यह चेतावनी भी दी गयी है कि क्यों नहीं इन अनियमितताओं के आरोप में उनके लीज को रद्द कर दिया जाये.
वास्तविक व अवैध खनन से निकाले गये पत्थर ( पत्थर- लाख घन फुट में)
प्लॉट खनन पट्टा खनन हुआ पत्थर निकाला अवैध खनन
298 31.33 एकड़ नहीं किया 00.00 12.28
693 23.00 एकड़ 2.05 एकड़ 37.49 14.81
566 35.66 एकड़ 2.33 एकड़ 30.44 6.79
637 14.53 एकड़ 0.28 एकड़ 1.82 43.17
मेसर्स ग्रेंड्स माइनिंग के पार्टनर
कंपनी और सरकार के बीच हुए लीज डीड में तीन पार्टनर का उल्लेख है. पहले पार्टनर के रूप में नरेंद्र सिंह, पिता स्व शिवदत्त सिंह का नाम दर्ज है. पता के रूप में क्वार्टर नंबर 3030, सेक्टर 4/सी, बोकारो स्टील सिटी दर्ज है.
दूसरे पार्टनर के रूप में भूपेंद्र सिंह, पिता रामजनम सिंह का नाम दर्ज है. इनका पता भगवती कॉलोनी, जोधाडीह, चास, बोकारो दर्ज है. लीज डीड के तीसरे पार्टनर के रूप में बसंत सोरेन, पिता शिबू सोरेन दर्ज है. पता के रूप में क्वार्टर नंबर 3030, सेक्टर 5/ए , बोकारो स्टील सिटी दर्ज है.
जांच में मिली यह गड़बड़ी
पकुड़िया अंचल के मौजा गोलपुर के प्लॉट नंबर- 298 में 31.33 एकड़ पर दस साल का लीज है. यहां से 12.28 लाख घन फुट पत्थर निकालने का दावा किया गया है. हालांकि सिर्फ ओवरबर्डन हटाने का काम हुआ.
इसके लिए इस खनन पट्टा क्षेत्र के परिवहन चालान का इस्तेमाल किया गया है. अवैध खनन से निकाले गये पत्थर की कीमत 1.99 करोड़ रुपये आंकी गयी है. इस मामले में कुल 1.58 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया है.
पाकुड़िया अंचल के गोलपुर में प्लॉट नंबर 693 में 23 एकड़ पर खनन पट्टा है. क्षेत्र में सिर्फ 2.05 एकड़ में 42 फुट गहराई तक खनन कर 37.49 लाख घन फुट पत्थर निकाला गया है. पर 14.04 लाख घन फुट पत्थर निकालने का ब्योरा छिपाया गया है. इस खनन क्षेत्र से सटे प्लॉट नंबर 721 और 719 पर अवैध खनन कर 14.81 घन फुट पत्थर निकाला गया है.
इसकी कीमत 2.40 करोड़ रुपये है. इस मामले में खनिज का मूल्य और दंड के रूप में 2.82 करोड़ रुपये भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया है.
3- प्लॉट नंबर 566 में 35.66 एकड़ पर खनन पट्टा है. 2.33 एकड़ में 30 फुट गहराई तक खनन कर 30.44 लाख घन फुट पत्थर निकाला गया है. हालांकि सरकार को दिये गये ब्योरे में 8.02 लाख घन फुट पत्थर निकालने की बात छिपा कर सिर्फ 22.41 लाख घन फुट का ब्योरा पेश किया गया है.
साथ ही इस लीज क्षेत्र से सटे प्लॉट नंबर 596 और 596 में अवैध खनन कर 6.711 लाख घन फुट पत्थर निकाला गया है. इसकी कीमत 1.10 करोड़ रुपये है. इस मामले में कंपनी को खनिज का मूल्य और दंड के रूप में 1.34 करोड़ रुपये भुगतान के लिए नोटिस दिया गया है.
4- प्लॉट नंबर 637 में 14.53 एकड़ पर खनन पट्टा है. सिर्फ 0.28 एकड़ पर 15 फुट गहराई तक खनन कर 18.29 लाख घन फुट पत्थर निकाला गया है.
पर सरकार को दिये गये ब्योरे में 45 लाख घन फुट पत्थर निकालने की बात कही गयी है. यानी 43.17 लाख घन फुट पत्थर अवैध खनन कर लाया गया है. इसकी कीमत सात करोड़ 81 हजार आंकी गयी है. इस मामले में खनिज का मूल्य और दंड के रूप में 8.31 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया है
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