आके :::: उपाध्यक्ष पद से हटाने का निर्णय गैर कानूनी : घोष
26 मई 2014 को अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो पाया था पारितफोटो संख्या 11- सोमनाथ घोष.प्रतिनिधि, पाकुड़ नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष पद से मुझे हटाने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी को लिखा गया पत्र पूरी तरह से गैर कानूनी है. उक्त बातें नगर पंचायत उपाध्यक्ष सोमनाथ घोष ने कही. श्री घोष ने कहा कि नपं अध्यक्ष […]
26 मई 2014 को अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो पाया था पारितफोटो संख्या 11- सोमनाथ घोष.प्रतिनिधि, पाकुड़ नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष पद से मुझे हटाने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी को लिखा गया पत्र पूरी तरह से गैर कानूनी है. उक्त बातें नगर पंचायत उपाध्यक्ष सोमनाथ घोष ने कही. श्री घोष ने कहा कि नपं अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को मुझे हटाने को लेकर दिया गया पत्र विधि सम्मत नहीं है. 26 मई 2014 को अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक हुई थी. जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया. श्री घोष ने बताया कि मेरे द्वारा उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की गयी है और अब तक इस पर फैसला नहीं आया है. नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 2(37) में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी को निर्वाचन का संचालन करने के लिए आयोग द्वारा शक्ति दी गयी है. नपं अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष पद से मुझे हटाने को लेकर लिखे गये पत्र के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अवमानना की रीट याचिका दायर की जायेगी.