अपहरण कांड के दो आरोपितों को 10 वर्ष की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला पांच हजार की हर्जाना राशि का करना होगा भुगतान पाकुड़ : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने पाकुड़ महिला थाना कांड संख्या 154/08 सेसन केस संख्या 25/09 के मुख्य आरोपी बिरेन लेट और नारू लेट दोनों महेशपुर थाना क्षेत्र के बहापुर निवासी को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 1, 2016 4:01 AM

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला

पांच हजार की हर्जाना राशि का करना होगा भुगतान
पाकुड़ : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने पाकुड़ महिला थाना कांड संख्या 154/08 सेसन केस संख्या 25/09 के मुख्य आरोपी बिरेन लेट और नारू लेट दोनों महेशपुर थाना क्षेत्र के बहापुर निवासी को अपहरण कांड में दोषी पाते हुए भादवि की धारा 366 के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना देने का फैसला सुनाया है.
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष की सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों के बयान के आधार पर दलील सुनने के बाद प्रतिवादी की ओर से दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 366 के तहत दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई गयी है.

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