उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 50 चौकीदार सेवा मुक्त

पाकुड : माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के डब्ल्यूपी(एस) नंबर 2072/2007 आइए नंबर 2023/2007 नंदन लोहरा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-11-2011 के बाद सेवानिवृत चौकीदारों, दफादारों के नामित आश्रित के आधार पर निम्न चौकीदार को गृह विभाग के निर्देश के आलोक में जिले के 50 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 27, 2016 6:22 AM

पाकुड : माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के डब्ल्यूपी(एस) नंबर 2072/2007 आइए नंबर 2023/2007 नंदन लोहरा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-11-2011 के बाद सेवानिवृत चौकीदारों, दफादारों के नामित आश्रित के आधार पर निम्न चौकीदार को गृह विभाग के निर्देश के आलोक में जिले के 50 चौकीदारों का सेवा मुक्त कर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के संविधान के प्रभावी होने के पश्चात ओर विशेष कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के अनुसार कोई सार्वजनिक पद अवकाश प्राप्त कर्मी के वैध उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता है. इसके लिए सार्वजनिक विज्ञापन होना अनिवार्य है.

Next Article

Exit mobile version