झामुमो नेता सहित पांच को 10 वर्ष की सजा

वर्तमान में झामुमो का पाकुड़ सदर प्रखंड अध्यक्ष है सेराजुल शेख पाकुड़ : गाड़ी चोरी कर बिक्री करने एवं जाली दस्तावेज बनाने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा पांच लोगों को दंड संहिता की धारा 413 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 14, 2016 5:56 AM

वर्तमान में झामुमो का पाकुड़ सदर प्रखंड अध्यक्ष है सेराजुल शेख

पाकुड़ : गाड़ी चोरी कर बिक्री करने एवं जाली दस्तावेज बनाने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा पांच लोगों को दंड संहिता की धारा 413 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपया का जुर्माना देने की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना नहीं चुकाने में तीन माह का अतिरिक्त कारवास भोगना होगा. साथ ही धारा 467 एवं धारा 120 बी के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास धारा 465 के तहत दो वर्ष के कारावास व धारा 471 के तहत 5 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में अभियुक्तों को पढ़कर सुनायी गयी है.
यह सजा मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 208/06 के सत्र वाद संख्या 87/08 के तहत मुख्य आरोपी सेराजुल शेख, जमीरुद्दीन शेख, सेफाजुद्दीन शेख (सभी निवासी जानकी नगर) और शामा शेख एवं मुुकलु शेख (दोनों निवासी पृथ्वीनगर, जिला पाकुड़) को सुनायी गयी है. सेराजुल शेख राजनीति में सक्रिय है. पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था. सेराजुल शेख वर्तमान में झामुमो के पाकुड़ सदर प्रखंड अध्यक्ष है.
विदित हो कि पाकुड़ मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 208/06 सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सूचक अनिमेश कुमार गुप्ता के लिखित फर्द बयान पर दर्ज किया गया था. इसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि 9 सितंबर 2006 को वे दशरथ राम और रोबिन कुजुर को अपने साथ दल-बल के साथ गुप्त सूचना प्राप्ति के आधार पर जानकीनगर स्थित सेराजुल शेख के गैरेज में धावा बोला और वहां से उजले रंग की बिना नंबर की इंडिका जब्त की. सेराजुल शेख ने जो कागजात दिखाया गया उस पर पुलिस को संदेह हुआ.
इस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गाड़ी से संबंधित कागजात को लेकर गैंगटोक (सिक्किम) जिला परिवाहन विभाग से जानकारी ली गयी तो उस गाड़ी का इंजन एवं चेचिस नंबर वहां से किसी भी व्यक्ति के नाम से पंजीकृत नहीं था. सभी आरोपियों के विरुद्ध

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