पाकुड़िया : पंचायत के 11 इंदिरा आवास वैसे लाभुकों को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया है. जिन्होंने आवास निर्माण हेतु वर्ष 12-13, 13-14, 14-15 व 15-16 में प्रथम एवं द्वितीय किस्त लेने के बावजूद आवास निर्माण कार्य अधूरा छोड़ रखा है. जिस कारण सरकार द्वारा चलाये जा रहे नये प्रधानमंत्री आवास योजना को क्रियान्वयन करने में कठिनाई हो रही है. नोटिस के माध्यम से उन लाभुकों द्वारा ली गयी राशि का बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार राशि वापस करने का आदेश दिया गया है
और उन लाभुकों को नोटिस तामिल कर दी गयी है. उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी कमल पहाड़िया ने बताया कि इंदिरा आवास हेतु ली गई कुल राशि का 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूली की कार्रवाई के साथ भादवि की धारा 406 के तहत कार्रवाई की जायेेगी. जिसमें गणेश हेंब्रम, हरिपुर, रूमवक्स मियां पाकुड़िया, लाल मुहम्मद पाकुड़िया, राम टुडू, आमाना बीबी, देवीधन हेंब्रम, विनोद हेंब्रम सहित अन्य शामिल हैं.