7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जाली नोट के कारोबारी को पांच वर्ष की सजा

फरक्का:फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश एसके सिंह ने जालीनोट के मामले के एक आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपये अर्थ दंड का फैसला सुनाया है. सरकारी अधिवक्ता अशोक दास ने बताया कि वर्ष 2011 में मालदा जिले के बोस्मनगर थान क्षेत्र के आलमगीर हुसैन को दो लाख रुपये जाली […]

फरक्का:फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश एसके सिंह ने जालीनोट के मामले के एक आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपये अर्थ दंड का फैसला सुनाया है. सरकारी अधिवक्ता अशोक दास ने बताया कि वर्ष 2011 में मालदा जिले के बोस्मनगर थान क्षेत्र के आलमगीर हुसैन को दो लाख रुपये जाली नोट के साथ फरक्का की पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बताया गया कि उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्री सिंह ने उक्त फैसला सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुवेद गुप्ता ने पैरवी की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें