जाली नोट के कारोबारी को पांच वर्ष की सजा

फरक्का:फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश एसके सिंह ने जालीनोट के मामले के एक आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपये अर्थ दंड का फैसला सुनाया है. सरकारी अधिवक्ता अशोक दास ने बताया कि वर्ष 2011 में मालदा जिले के बोस्मनगर थान क्षेत्र के आलमगीर हुसैन को दो लाख रुपये जाली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2014 12:30 AM

फरक्का:फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश एसके सिंह ने जालीनोट के मामले के एक आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपये अर्थ दंड का फैसला सुनाया है. सरकारी अधिवक्ता अशोक दास ने बताया कि वर्ष 2011 में मालदा जिले के बोस्मनगर थान क्षेत्र के आलमगीर हुसैन को दो लाख रुपये जाली नोट के साथ फरक्का की पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बताया गया कि उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्री सिंह ने उक्त फैसला सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुवेद गुप्ता ने पैरवी की.

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