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शिल्पा शेट्टी मामले में फैसला सुरक्षित अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी

पाकुड़ : पाकुड़ न्यायालय में विचाराधीन बहुचर्चित परिवाद कांड संख्या 52/97 के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ द्वारा फिल्म छोटे सरकार में फिल्माये गया गाना ”एक चुम्मा तु मुझको उधार दे दे और बदले में…” पर कुल सात व्यक्तियों पर संज्ञान लिया गया. इसमें अभियुक्त गोविंदा को मुंबई उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह का […]

पाकुड़ : पाकुड़ न्यायालय में विचाराधीन बहुचर्चित परिवाद कांड संख्या 52/97 के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ द्वारा फिल्म छोटे सरकार में फिल्माये गया गाना ”एक चुम्मा तु मुझको उधार दे दे और बदले में…” पर कुल सात व्यक्तियों पर संज्ञान लिया गया. इसमें अभियुक्त गोविंदा को मुंबई उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह का ट्रांजिट बेल दिया गया था. जिसके तहत कहा गया था चार सप्ताह के भीतर न्यायालय में 25 हजार के निजी मुचलके पर आत्मसमर्पण करें.

वहीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की ओर से अधिवक्ता के मार्फत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अंतर्गत आवेदन देकर सदेह उपस्थित होने से मुक्त रखने का प्रार्थना की थी. इस पर परिवादी की ओर से प्रतिउत्तर भी दाखिल किया गया. शिल्पा शेट्टी की ओर से अधिवक्ता रॉबिन जॉर्ज व धनंजय मंडल ने न्यायालय के समक्ष अपना तर्क रखा.

शिल्पा शेट्टी मामले में…
वहीं परिवादी की ओर से अधिवक्ता एमएम तिवारी ने पुरजोर विरोध किया. दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश को सुरक्षित रखा और केस की सुनवाई की अगली तारीख 27 मार्च को मुकर्रर की. वहीं अन्य पांच अभियुक्तों में गायिका अल्का याज्ञिक, गायक उदित नारायण, निर्देशक विमल कुमार, गीतकार आनंद मिलिंद व रानी मलिक की ओर से अब तक न्यायालय में न तो स्वयं व न ही कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ. सुनवाई के दौरान न्यायालय में भीड़ लगी हुई थी.

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