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जमीन में खूंटा गाड़े जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, मामला दर्ज

महेशपुर : थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मखांपाड़ा गांव में पांच लोगों द्वारा मिलकर एक व्यक्ति के साथ, एक राय से गाली गलौज करने तथा जान मारने की नीयत से मारपीट कर जख्मी करने देने का मामला सामने आया है. घटना के बाबत धर्मखांपाड़ा गांव निवासी साधीन शेख ने थाने में दिये फर्द बयान में उल्लेख किया […]

महेशपुर : थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मखांपाड़ा गांव में पांच लोगों द्वारा मिलकर एक व्यक्ति के साथ, एक राय से गाली गलौज करने तथा जान मारने की नीयत से मारपीट कर जख्मी करने देने का मामला सामने आया है. घटना के बाबत धर्मखांपाड़ा गांव निवासी साधीन शेख ने थाने में दिये फर्द बयान में उल्लेख किया है कि तीन मई को शाम करीब तीन बजे वह अपने खेत की ओर गया तो देखा कि उसके खेत में खूंटा गाड़ कर घेर दिया गया है. इस बावत पूछने पर धर्मखांपाड़ा गांव के कुतुबुद्दीन शेख, हुमायूं शेख, अलाउद्दीन शेख, आकाश शेख, हसन शेख, हाथ में डंडा और हंसुवा लेकर आये और बताया कि हम लोगों ने घेरा है.

घेरने का कारण पूछने पर कुतुबुद्दीन शेख के कहने पर उपरोक्त सभी लोग उसे मारने लगे. बीच-बचाव के लिए पहुंची मेरी पत्नी मरजीना बीबी को भी चोट पहुंचाया. उल्लेख किया है कि जान मारने की नीयत से उनलोगों ने मेरे सिर पर हंसुवा से मार दिया, जिससे वह घायल हो गया. वादी साधीन शेख द्वारा थाने में दिये फर्द बयान के आधार पर, कुतुबुद्दीन शेख, हुंमायूं शेख, अलाउद्दीन शेख, आकाश शेख, हसन शेख के खिलाफ भादवि की धारा 341, 343, 307, 504, 34 के तहत थाना कांड संख्या 47/17 दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. वहीं दूसरे पक्ष की ओर से धर्मखांपाड़ा निवासी आइसा सिद्दिका ने थाने में, धर्मखांपाड़ा गांव के पीरीना खातून,

साधीन शेख तथा डेली खातून के खिलाफ घर पर आकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने तथा सोने की बाली तथा चेन छीन लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है. थाने में दिये फर्द बयान में आइसा सिद्दिका ने उल्लेख किया है कि, 3 मई को संध्या करीब 8 बजे उपरोक्त तीनों घर पर आकर पूछने लगे कि मेरे पति के बारे में पूछने लगे. बताने पर कि वे नहीं है इसी बात पर गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा कान की सोने की बाली तथा चेन भी छिन लिया. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी. वादी आइसा सिद्दिका के फर्द बयान पर, पीरीना खातून, साधीन शेख तथा डेली खातून के खिलाफ भादवि की धारा 448, 341, 323, 379, 504, 34 के तहत थाना कांड संख्या 48/17 दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

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