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आयुक्त के निर्देश पर हुई लीज पत्थर खदान की जांच, बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम ने विधानसभा में उठाया था मामला

बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम द्वारा बीते दिनों विधानसभा में तारांकित प्रश्न के रूप किये सवाल के आलोक में हिरणपुर अंचल के विशुनपुर मौजा स्थित पत्थर खदान की जांच की गयी.

हिरणपुर. बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम द्वारा बीते दिनों विधानसभा में तारांकित प्रश्न के रूप किये सवाल के आलोक में शनिवार को हिरणपुर अंचल के विशुनपुर मौजा स्थित पत्थर खदान की जांच की गयी. मामले को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त दुमका के आदेश पर एक जांच टीम गठित की गयी थी. जांच टीम में आयुक्त के सचिव अमित कुमार, अवर सचिव अलबर्ट दास, प्रशाखा पदाधिकारी राजेश कुमार शामिल थे. गौरतलब हो कि झारखंड विधानसभा में बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम ने तारांकित प्रश्न के रूप में सवाल किया था कि पाकुड़ जिले के हिरणपुर अंचल अंतर्गत बिशुनपुर मौजा में 6.12 एकड़ दामिन क्षेत्र की जमीन को डीसी ने लीज पर दे दिया है. उक्त जमीन धानी किस्म की है, जिसके ख़ातियानी रैयत फुलाई बास्की है. पाकुड़ डीसी द्वारा वर्ष 2022 में उक्त जमीन को बरहरवा निवासी मनिरुजमान के नाम पर लीज दे दिया गया है, जो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) का उल्लंघन है. इस सवाल पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने तीन माह के अंदर संथाल परगना आयुक्त को जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. इसको लेकर जांच टीम द्वारा विशुनपुर मौजा स्थित मेसर्स दादा भाई स्टोन वर्क्स की जांच की गयी. इस दौरान जांच टीम द्वारा ग्राम प्रधान मुथु सोरेन, खदान के रैयत आदि से पूछताछ की गयी. इसके अलावा खदान के लीजधारक मनिरुजमान से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की. मौके पर सीओ मनोज कुमार, सीआई विकास बास्की, राजस्व उपनिरीक्षक संजय सरदार, अंचल अमीन मिस्टर अंसारी आदि मौजूद रहे.

क्या कहते हैं आयुक्त के सचिव :

इस बाबत आयुक्त के सचिव अमित कुमार ने बताया कि संथाल परगना आयुक्त के निर्देश पर विशुनपुर मौजा स्थित लीज भूमि की जांच की गयी. इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट आयुक्त संथाल परगना को सौंपी जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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