Loading election data...

हैंडबिल व पोस्टर में पब्लिशर का अंकित होना अनिवार्य है : एसडीओ

एसडीओ ने जिले के प्रिंटिग प्रेस के संचालकों के साथ की बैठक. कहा कि हैंडबिल, पोस्टर आदि छापने पर उसमें पब्लिशर का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 13, 2024 7:16 PM

पाकुड़ नगर. एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक हुई. कहा कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल इत्यादि के प्रकाशन में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से संबंधित अनुदेशिका की कंडिका 127 ए में कई निर्देश दिए गए हैं. सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे. उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिटिंग प्रेस चुनाव से संबंधित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में प्रिंटर एवं पब्लिशर का नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version