पाकुड़िया. लोक कल्याण सेवा केंद्र देवीनगर के तत्वावधान में सोमवार को ढोलकट्टा गांव में मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में संस्था कर्मी पार्थो ने मनरेगा के बारे में जानकारी दी. बताया कि मनरेगा अधिनियम 2005 एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है. इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए हैं. इस योजना में आवेदक के निवास के पांच किलोमीटर की दायरे के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है. यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया गया, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं. कार्यशाला में ग्रामीणों को मनरेगा के विभिन्न स्लोगनों के माध्यम से जागरूक किया गया.
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