पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो पेट्रोल का कड़ाई से पालन करायें : उपायुक्त

उपायुक्त ने क्षेत्र में नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया

By Prabhat Khabar News Desk | July 15, 2024 5:58 PM

पाकुड़ नगर. समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में पिछले बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में की गयी कार्रवाई की समीक्षा की. इसके अलावा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता फैलाने, ओवर स्पीडिंग रोकने, रोड साइनेज लगाने, नो हेलमेट नो पेट्रोल का अनुपालन, गुड सेमेरिटन का प्रचार-प्रसार, हिट एंड रन के लंबित मामले का निष्पादन, अनफिट वाहनों का चालान, ड्राइविंग लाइसेंस का अनुपालन सभी वाहन चालकों को करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की. उपायुक्त ने पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो पेट्रोल का कड़ाई से पालन करने के लिए जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अनुपालन का निर्देश दिया. वहीं, उपायुक्त ने क्षेत्र में नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वाहन जांच के दौरान लोगों को बताएं की हेलमेट, ट्रिपल राइड, सीट बेल्ट बहुत जरूरी है. ओवर स्पीडिंग गलत साइड में वाहन चलाना सुरक्षात्मक एवं कानूनी दोनों दृष्टिकोण से गलत है व यह अपराध है. लोगों की जान कीमती है, ऐसे में उन्हें जागरूक करने तथा लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध वाहन जांच अभियान के दौरान कार्रवाई करें. उन्होंने अपील कर कहा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा से जुड़ा है, इसका उद्देश्य आप सबों की सुरक्षा है, ताकि लोग सभी नियमों का अनुसरण करें एवं दुर्घटना नगण्य हो सके. इस क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला अंतर्गत सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए निर्देशानुसार डीटीओ, पाकुड़ व मोटरयान निरीक्षक एवं सड़क सुरक्षा टीम पाकुड़ द्वारा संयुक्त वाहन जांच अभियान चलाया गया. जिसमें हेलमेट, ट्रिपल राइड, सीट बेल्ट व ओवर स्पीड आदि की जांच की गयी. सभी थानों में माह जनवरी से जून 24 तक कुल 838 दो पहिया एवं कुल 52 चार पहिया वाहन चालकों पर एमवी एक्ट के अनुसार कार्रवाई की गयी है तथा सभी 890 दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंड की राशि वसूल की गयी है. समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी अंधा मोड या जहां पर वाहनों की गति को धीमी करनी है वहां पर बैरिकेडिंग या ड्रम रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप के साथ लगाने का निर्देश दिया, जिससे हादसा के पूर्व वाहनों की गति को धीमी कर दुर्घटना होने से लोगो को बचाया जा सके. इसके अलावा आवश्यकता अनुसार स्पीड ब्रेकर लगाने का भी निर्देश दिया. हिट एंड रन के मामलों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में हिट एंड रन से जुड़े 28 मामले प्राप्त हैं, जिसमें से 14 मामलों में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सभी मृतक के आश्रितों को मुआवजा की राशि हस्तांतरित कर दी गयी है एवं अन्य छह मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों को पूर्ण कर इंश्योरेंस कंपनी को प्रेषित किया गया है. जल्द ही लंबित मामलों का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मृतक के आश्रितों को कर दी जायेगी.

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