पाकुड़ कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी के न्यायालय द्वारा लिट्टीपाड़ा थाना कांड संख्या 92/2019 के तहत हत्या के आरोपी कालीचरण पहाड़िया और सूरज पहाड़िया को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. उक्त मामला मृतक की पत्नी के लिखित फर्द बयान के आधार पर 2019 में दर्ज किया गया था. दिए बयान में बताया गया था कि 23 दिसंबर 2019 को जब वह सुबह 5:00 बजे सोकर उठी तो देखी कि उसके पति घर पर नहीं हैं. एक घंटा बीतने के बाद भी वापस नहीं आने पर उन्होंने खोजबीन की तो घर से थोड़ी दूर पर सूखा जलकुंड के पास उनके पति पेट के बल गिरे हुए थे. खून से लथपथ थे और उसके चेहरे को पत्थर से कूचा गया था. मृतक की पत्नी ने बताया कि 22 दिसंबर 2019 को शाम के 6:00 बजे सूरज पहाड़िया और कालीचरण पहाड़िया के साथ विवाद हुआ था. अनुसंधानकर्ता द्वारा कालीचरण पहाड़िया और सूरज पहाड़िया के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. मामले में विचरण के दौरान कुल 11 गवाहों का प्रति परीक्षण हुआ और बहुत सारे दस्तावेज एवं साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए दोनों को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
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