फरक्का. थाना क्षेत्र के दो नंबर रेलवे कॉलोनी में नाबालिग से कुकर्म के दोषी को अदालत ने सजा सुना दी है. जंगीपुर स्थित अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय की अदालत ने दुष्कर्मी दीनबंधु हलदार को फांसी की सजा तथा अभिजीत हलदार को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. विदित हो कि इससे पूर्व शुक्रवार को अदालत ने 62 दिनों की सफल ट्रायल में फरक्का थाने की पुलिस की और से सौंपी गयी 622 पन्नों के चार्जशीट एवं घटना से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया था. इधर, अदालत के इस फैसले का एक ओर जहां आम लोगों ने स्वागत किया है, तो वहीं दोषियों के परिजनों ने कोलकाता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है.
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