17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अदालत ने दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद के न्यायालय में दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई. न्यायालय ने आरोपी मिथुन साह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पाकुड़. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद के न्यायालय में दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई. न्यायालय ने आरोपी मिथुन साह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त सह देवपुर गांव निवासी मिथुन कुमार साह के विरुद्ध हिरणपुर थाने में पीड़ित के बयान पर नौ मार्च 2023 को पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित के अनुसार घटना के दिन वह घर पर अकेले सोई हुई थी. उसके घर पर कोई नहीं थे. उसके माता-पिता उसकी दीदी के घर गये हुए थे. इसका फायदा उठाते हुए अभियुक्त पीड़ित के घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया. इसके बाद आइपीसी 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 8 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया. इसके उपरांत विचरण विचरण में कुल सात गवाहों सहित डॉक्टर शामिल हुए. सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया. इसके उपरांत न्यायालय ने घटना को सत्य पाते हुए अभियुक्त को दोषी करार ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें