मुखियाओं व ग्राम प्रधानों को पेशा एक्ट की दी गयी जानकारी

प्रखंड के सभी पंचायत सचिवालय के प्रांगण में मंगलवार को पेशा दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | December 24, 2024 6:12 PM

पाकुड़िया. प्रखंड के सभी पंचायत सचिवालय के प्रांगण में मंगलवार को पेशा दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. पंचायत सचिवालय पाकुड़िया आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सभी ग्राम प्रधान, मुखिया, वार्ड सदस्य सहित ग्रामीणों ने भाग लिया. कार्यशाला में पेशा कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. बताया गया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में पेशा कानून का काफी महत्व है. इस कानून में ग्राम प्रधानों को हक, अधिकार और शक्ति दी गयी है. पेशा कानून के तहत ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम प्रधान ग्रामीणों के विवादों व समस्याओं का निबटारा न्यायालय जाने से पूर्व गांव में ही कर सकते हैं. यह कानून गांव में संचालित योजनाओं की चयन में भी महत्वपूर्ण है. इस एक्ट के तहत लोगों की अधिकार सुरक्षित रहेगी. वहीं जल, जंगल व जमीन भी सुरक्षित रहेगी. ग्राम प्रधान अपने-अपने क्षेत्र में इस कानून के तहत अपनी भूमिका निर्वाह कर सकते हैं. मौके पर मुखिया अनिता सोरेन, पंचायत सचिव अनिल शर्मा, वार्ड सदस्य सहित ग्रामीण मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version