डायन बिसाही हत्या मामले में एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास

10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है मेदिनीनगर : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नंबर-3 बाल कृष्णा तिवारी की अदालत ने वृद्ध महिला पर डायन का आरोप लगाकर मारपीट कर उसकी हत्या करने व साक्ष्य छुपाये जाने के मामले में आरोपी विजय सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. विजय सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 5, 2018 9:24 AM
10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है
मेदिनीनगर : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नंबर-3 बाल कृष्णा तिवारी की अदालत ने वृद्ध महिला पर डायन का आरोप लगाकर मारपीट कर उसकी हत्या करने व साक्ष्य छुपाये जाने के मामले में आरोपी विजय सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. विजय सिंह रंका थाना क्षेत्र के कुदरुम के रहने वाले है. इस मामले में विजय सिंह पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
क्या था मामला
मामला 18 मई 2014 का है. इस मामले में छतरपुर थाना क्षेत्र के केरकी कला के यशोदा कुंवर ने छत्तरपुर थाना में 19 मई 2014 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में यह कहा गया था, कि उसकी सास सुखमनिया कुंवर (65 वर्ष) को 18 मई 2014 को आरोपी विजय सिंह करीब पांच बजे शाम बजे घर पहुंचे थे और सुखमनिया कुंवर को घर से उठाकर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर दिया.
बाहर से लोग चिल्लाते रहे, परंतु आरोपी सुखमनिया को मारता रहा. मारते हुए उसने आरोप लगाया था कि सुखमनिया डायन है और उसी के कारण उसकी पत्नी बीमार रहती है. जबकि उसकी मां की मृत्यु हो गयी है.
दर्ज प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि बार- बार विनती करने पर भी घर का दरवाजा नहीं खुला. बाद में तलब करने पर आरोपी ने कहा कि उसने सुखमनिया की हत्या गला दबाकर कर दिया है. शव को बांकी नदी के खोह में छुपा दिया है.
काफी खोजबीन करने पर सुबह करीब तीन बजे शव को बरामद कर लिया गया. इसके बाद सूचक ने अपनी सास की हत्या किये जाने को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी. मामले में पुलिस अनुसंधान, गवाहों की गवाही व कागजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारवास की सजा सुनायी.

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