बकायेदारों से 64 करोड़ रुपये वसूलेगा वनांचल बैंक : आरएम

मेदिनीनगर : चर्च रोड स्थित वनांचल ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक निर्मल चंद्र शुक्ला ने कहा कि भारतीय संसद द्वारा पारित सारफेसी अधिनियम 2002 अन्य व्यावसायिक बैंकों की तरह इस बैंक में भी लागू होने के बाद धारा 13 (2)एवं 13(4) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हठी बकायेदारों के विरुद्ध सीधी एवं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 23, 2018 6:01 AM
मेदिनीनगर : चर्च रोड स्थित वनांचल ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक निर्मल चंद्र शुक्ला ने कहा कि भारतीय संसद द्वारा पारित सारफेसी अधिनियम 2002 अन्य व्यावसायिक बैंकों की तरह इस बैंक में भी लागू होने के बाद धारा 13 (2)एवं 13(4) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हठी बकायेदारों के विरुद्ध सीधी एवं सख्त कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है. श्री शुक्ला आरएम कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हठी बकायेदारों के विरुद्ध बैंक द्वारा वाहनों को जब्त कर नीलामी प्रारंभ किया जायेगा.
पलामू जिला की विभिन्न शाखा द्वारा 10 हजार खाता एनपीए हो चुका है. उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा एनपीए के रूप में हठी बकायेदारों के पास लगभग 64 करोड़ राशि फंसी हुई है. ऋण की वसूली के लिए अन्य प्रभावकारी कदम उठाये जा रहे हैं.
उन्होंने कहा 2018 बड़े चूककर्ता ऋणियों जिनके पास लगभग 11 करोड़ 32 लाख रुपया फंसा है, वैसे ऋणियों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका है. आरएम ने कहा कि पूर्व में कई वाहनों व परिसंपत्तियों को मां काली इंफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा चुककर्ताओं से जब्त कर बैंक के कब्जे में लिया जा चुका है. जब्त परिसंपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू है.
उन्होंने कहा कि बैंक ऋणियों के खिलाफ सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल नहीं करना चाहता है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से समझौता कर सकते हैं. ब्याज दर माफ किया जायेगा. मौके पर शाखा प्रबंधक अभय कुमार, एनपीए अधिकारी मनोज चौधरी आदि मौजूद थे.

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