– एसडीओ की अदालत ने बच्चे को इस मामले से मुक्त किया
प्रतिनिधि, मेदिनीनगर
पलामू के लेस्लीगंज पुलिस को एक स्कूली बच्चे से शांति भंग होने की आशंका है. पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ 107 के तहत नोटिस जारी किया गया था. इस नोटिस के बाद अपनी मां के साथ 14 वर्षीय बच्चा स्कूल बैग लेकर अनुमंडल पदाधिकारी की अदालत में पहुंच गयी. जिसे देखकर उसे इस मामले से अलग कर दिया गया.
बताया जाता है कि लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के गेठा गांव के अमृता सिंह के साथ-साथ उसके 14 वर्षीय बच्चे को भी सह आरोपी बनाया गया था. जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया था. इस मामले को लेकर लेस्लीगंज थाना प्रभारी द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें यह कहा गया था कि प्रतिवेदन के अवलोकन से वह संतुष्ट है.
दोनों पक्षों के आपसी विवाद को लेकर शांति भंग होने की संभावना है. इसलिए दोनों पक्षों के खिलाफ दफा 107 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है. इस मामले में नोटिस मिलने के बाद बच्चा अपनी मां के साथ अधिवक्ता मदन तिवारी के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हुआ. जिसके बाद बच्चे द्वारा दाखिल किये गये आवेदन पर विचार करते हुए उसे इस मामले से मुक्त कर दिया.
इस मामले में अधिवक्ता श्री तिवारी का कहना है कि इस मामले में चूक कहा हुई इसकी भी जांच होनी चाहिए. बताया गया कि जिस बच्चे को पुलिस ने 107 के मामले में सह आरोपी बनाया था वह जमुने में स्थित माता द्रौपदी सिंह नामधारी गुरुगोविंद पब्लिक स्कूल में छठी कक्षा का छात्र है. उसके परिजनों के मुताबिक नोटिस मिलने के बाद वह काफी डर सहमा रहता था.