17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गला दबाकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास

– अदालत ने सुनाया फैसला, चैनपुर के रबदा टोला का मामला प्रतिनिधि, मेदिनीनगर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय बाल कृष्णा तिवारी की अदालत ने मंगलवार को गला दबाकर पति की हत्या करने के आरोपी पत्नी किरण देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. किरण चैनपुर थाना क्षेत्र के रबदा टोला की रहने […]

– अदालत ने सुनाया फैसला, चैनपुर के रबदा टोला का मामला

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय बाल कृष्णा तिवारी की अदालत ने मंगलवार को गला दबाकर पति की हत्या करने के आरोपी पत्नी किरण देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. किरण चैनपुर थाना क्षेत्र के रबदा टोला की रहने वाली है. अदालत ने अपने फैसले में आरोपी किरण के खिलाफ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छहमाह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मामला जनवरी 2013 का है. चैनपुर थाना में गढ़वा के खजुरी गांव के अमित पासवान ने अपने भाई पिंटू उर्फ गोविंद पासवान की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि पिंटू की शादी रबदा टोला के किरण के साथ हुई थी. शादी के बाद गोविंद कमाने के लिए चेन्नई चला गया था.

16 जनवरी 2013 को वह चेन्नई से वापस लौटा था. घर न जाकर वह सीधे ससुराल चला गया था और वहीं से उसने अपने घरवालों को फोन किया था कि वह ससुराल में ही रुक गया है. दो दिनों के बाद यानी 18 जनवरी को गोविंद के घरवालों को इसकी जानकारी हुई कि उसकी तबीयत काफी बिगड़ गयी है. इसके बाद घरवालों के साथ अमित जब वहा पहुंचा था तो देखा कि उसका भाई पिंटू पासवान मृत अवस्था में पड़ा हुआ है.

जिसके बाद अमित ने अपने भाभी किरण देवी के खिलाफ चैनपुर थाना में मामला दर्ज कराया था. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि किरण ने अपनी पति की हत्या गला दबाकर कर दी है. इस मामले के अनुसंधान में पुलिस को किरण के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले. साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने किरण को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें