बरसात के पूर्व मुआवजा नहीं मिला, तो आंदोलन
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एनएच 98 फोर लेन निर्माण में अधिग्रहित जमीनों के मालिकों ने की बैठक
छतरपुर : एनएच 98 में फोर लेन सड़क निर्माण में अधिग्रहित किये गये जमीन और मकानों का मुआवजा नहीं मिलने से प्रभावितों में रोष है. सिलदाग से दीनादाग तक के प्रभावितों ने पीएमओ कार्यालय, केंद्रीय सड़क मंत्रालय से लेकर सांसद और विधायक तक को पत्र लिखकर कहा है कि अगर बरसात के पहले मुआवजा का भुगतान नहीं होता है, तो वे चरणबद्ध आंदोलन करने के अलावा कोर्ट के शरण में जाने को बाध्य होंगे.
फोर लेन सड़क निर्माण के लिए सिलदाग से दीनादाग तक, सड़क के दोनों किनारे के रैयतों का जमीन अधिग्रहण के लिए 2018 के मार्च में ही अधिसूचना प्रकाशित हुई थी. नौ माह पूर्व सितंबर 2018 में जमीन और मकानों के अधिग्रहण के लिए थ्रीडी भी निकल चुका है.
अब संबद्ध रैयत न तो अपनी जमीन बेच सकते हैं और न उसमें घर बना सकते हैं और न ही अपने घरों की मरम्मत करा सकते हैं. उक्त नौ महीने में सिलदाग, चौखड़ा, करमाकला, सड़मा और छतरपुर का अावास बनाने का काम विभाग पूरा नहीं कर पाया है. प्रभावितों का कहना है कि अगर विभागीय लापरवाही से बरसात में उनके घर गिरते हैं और कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जवाबदेही विभाग को होगी.
पत्र में यह भी कहा गया है कि विभागीय लापरवाही के कारण जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान नहीं होने से प्रतिदिन सरकार को लाखों रुपयों का चूना लग रहा है. इधर सांसद बीडी राम ने प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा भुगतान के लिए भी पहल किया है. जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने काम में तेजी लाने की बात दुहरायी है.