26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पोस्को एक्ट में 20 साल का सश्रम कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया

मेदिनीनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) सह पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के एजाज अहमद को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में पीड़िता ने 18 जनवरी 2023 को मेदिनीनगर महिला थाना में एजाज अहमद के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप लगाया था कि एजाज अहमद लगातार उसे डरा-धमका कर गलत करता था. 17 जनवरी 2023 को जब वह ट्यूशन पढ़ने डालटनगंज आयी थी, तो एजाज ने उसका पीछा किया था. जिसकी सूचना उसने घर वालों को दी थी. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए एजाज अहमद को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

कट्टा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार : सतबरवा.

सतबरवा थाना पुलिस ने मलय डैम के समीप से देसी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी थाना क्षेत्र के दुलसुलमा गांव के अखिलेश सिंह का पुत्र विकास कुमार सिंह है. जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था. पूछताछ के दौरान जांच-पड़ताल में उसके पास से देसी कट्टा तथा एक कारतूस बरामद किया गया. इसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

दो वारंटी गिरफ्तार : नावाबाजार. पुलिस ने नावाबाजार के सत्येंद्र कुमार उर्फ सकेंद्र कुमार गुप्ता व छतरपुर खाटिन के मंटू कुमार को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया. थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने बताया कि रबदा के रामाधार राम द्वारा 2019 में ट्रक खरीदा गया था. आरोपियों पर पैसा के लेन-देन को लेकर रामाधार राम के घर में घुस कर मारपीट एवं गाली गलौज करने का आरोप था. मामले में रामाधार राम ने एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें