कैप्सन-जानकारी देते पीडीजेमेदिनीनगर. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नौ मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया है. इसकी जानकारी प्रधान जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष केके श्रीवास्तव ने प्रेस कांफ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि एमएसीटी और इंश्योरेंस क्लेम के विवाद के निबटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. पीडीजे ने कहा कि दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है अथवा घायल हो जाता है, तो उस स्थिति में दावा करने पर उसका भुगतान संबंधित विभाग या बीमा कंपनी करती है. आवश्यकता इस बात की है कि लोग जागरूक हो,अपने अधिकार के बारे में जानें और उचित फोरम अपनी बातों को रखें. देखा जाता है कि लोग दुर्घटना के बाद बीमा क्लेम भी नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि घटना होते ही लोग एफआइआर करें. आवश्यक कागजात को उपलब्ध करावें और अपना दावा पेश करें, जिससे उचित समय पर उनका दावे का भुगतान किया जा सके. इसके लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है. ऐसे मामले का निष्पादन हो, इसीलिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. दुर्घटना दावे के वाद में न्यायालय में जो कोर्ट फी आवेदक ने जमा किया है, उसे लौटाये जाने का प्रावधान लोक अदालत में है. राष्ट्रीय लोक अदालत में यदि कोई व्यक्ति सुलह के आधार पर अपने दावे का निबटारा बीमा कंपनी अथवा विपक्षी के साथ करता है, तो उसके कोर्ट फी को न्यायालय द्वारा लौटा दिया जाता है.पीडीजे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 8.45-12.00 बजे तक चलेगी. इसके लिए तीन पीठों का गठन किया गया है. प्रेस कांफ्रेंस में प्राधिकार के सचिव उतम आनंद उपस्थित थे.
राष्ट्रीय लोक अदालत नौ को
कैप्सन-जानकारी देते पीडीजेमेदिनीनगर. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नौ मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया है. इसकी जानकारी प्रधान जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष केके श्रीवास्तव ने प्रेस कांफ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि एमएसीटी और इंश्योरेंस क्लेम के विवाद के निबटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]
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