शिड्यूल एरिया निर्धारण मामले में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षितमामला झारखंड में लागू शिड्यूल एरिया निर्धारण को निरस्त करने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को शिड्यूल एरिया निर्धारण को चुनौती देनेवाली विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. सभी पक्षों ने लिखित रूप से अपना पक्ष रखा. सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया. गौरतलब है कि प्रार्थी मो आशिक अहमद, कर्नल लाल ज्योतिंद्र देव, उपेंद्र नाथ महतो व अन्य की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने पुरानी जनसंख्या के आधार पर झारखंड में शिड्यूल एरिया निर्धारण करने को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है. कहा है कि जिन इलाकों में अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 फीसदी से कम है, उन्हें भी सरकार द्वारा शिड्यूल एरिया घोषित कर दिया गया है. इससे गैर आदिवासियों के राजनैतिक अधिकारों का हनन होता है.
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शड्यिूल एरिया नर्धिारण मामले में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
शिड्यूल एरिया निर्धारण मामले में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षितमामला झारखंड में लागू शिड्यूल एरिया निर्धारण को निरस्त करने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को शिड्यूल एरिया निर्धारण को चुनौती देनेवाली विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ में मामले की […]
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