एक प्रत्याशी चार पदों पर लड़ सकता है चुनाव

एक प्रत्याशी चार पदों पर लड़ सकता है चुनाव-संदर्भ : झारखंड में पंचायत चुनाववरीय संवाददाता, रांची झारखंड के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी एक से अधिक स्तर की पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है. कोई उम्मीदवार किसी ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया के अलावा पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 18, 2015 6:16 PM

एक प्रत्याशी चार पदों पर लड़ सकता है चुनाव-संदर्भ : झारखंड में पंचायत चुनाववरीय संवाददाता, रांची झारखंड के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी एक से अधिक स्तर की पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है. कोई उम्मीदवार किसी ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया के अलावा पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है. प्रत्याशी चाहे तो इन चारों पदों के लिए उम्मीदवारी जता सकता है. लेकिन, झारखंड पंचायत अधिनियम, 2001 की धारा 18 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा नहीं हो सकता है. यानी, कोई एक व्यक्ति दो अलग-अलग वार्डों से सदस्य या दो पंचायतों से मुखिया के पद पर दावेदारी नहीं जता सकता है. इसी तरह, कोई भी व्यक्ति दो जगहों से पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य के लिए भी उम्मीदवारी नहीं कर सकता है.एक ही बार जमा करनी होगी राशि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि दो सेट नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को दो बार नाम निर्देशन शुल्क की राशि जमा नहीं करनी होगी. नाजीर रसीद, मनी रसदी या कोषागार के चालान के रूप में जमा कर प्राप्ति रसीद की छायाप्रति संलग्न कर दोबारा नामांकन किया जा सकता है. आयोग ने वार्ड सदस्य के लिये 100 रुपये एसटी (एससी व पिछड़े वर्गों के लिये 50 रुपये), मुखिया के लिए 250 रुपये (एससी व पिछड़े वर्गों के लिए 125 रुपये), पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 250 रुपये (एससी व पिछड़े वर्गों के लिए 125 रुपये) और जिला परिषद सदस्य के लिए 500 रुपये (एससी व पिछड़े वर्गों के लिए 250 रुपये) निर्धारित किया है. आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी प्रत्याशी अधिकतम दो सेट नामांकन ही दाखिल कर सकता है.

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